Ranchi: रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोपी सीसीएल के तत्कालीन वित्त प्रबंधक अजय कुमार चंद्रा को दोषी करार देते हुए उन्हें 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अजय चंद्रा पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. रिश्वत लेने का यह मामला 5 साल पुराना है. सीबीआई की प्राथमिकी के मुताबिक, बकाया बिल के भुगतान के एवज में अजय चंद्र ने 2000 रुपए रिश्वत ली थी. सीबीआई ने अजय को ठेकेदार से 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. सजा सुनाए जाने के बाद अजय चंद्रा को हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है.
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