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HC को CBI ने बताया- बोकारो की लड़की के लापता मामले में FIR दर्ज हो चुकी है, अनुसंधान जारी है

Ranchi News : यहां बता दें कि पूर्व में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया था. CBI को जांच में हुई प्रगति की जानकारी देते हुए शपथपत्र दाखिल करने को कहा था. कोर्ट ने राज्य सरकार की जांच एजेंसी CID को निर्देश दिया था कि वह मामले से संबंधित पूरा केस रिकॉर्ड तत्काल CBI को सौंपे.
 
हाईकोर्ट

Ranchi News : बोकारो की नाबालिग लड़की के लापता होने से जुड़े मामले में दायर रिट याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में CBI की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश से मामले में FIR दर्ज किया गया है. CBI की ओर से अनुसंधान की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

 

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यहां बता दें कि पूर्व में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया था. CBI को जांच में हुई प्रगति की जानकारी देते हुए शपथपत्र दाखिल करने को कहा था. कोर्ट ने राज्य सरकार की जांच एजेंसी CID को निर्देश दिया था कि वह मामले से संबंधित पूरा केस रिकॉर्ड तत्काल CBI को सौंपे.

 

कोर्ट ने CID के ADG के माध्यम से यह रिकॉर्ड CBI के ईस्टर्न जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर, रांची को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था.
अदालत ने CBI निदेशक को जांच की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा था, ताकि मामले की जांच उचित तरीके से आगे बढ़े. 
  

दरअसल, बच्ची 16 अक्टूबर 2020 से लापता है. इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज हुई थी. जांच के दौरान पुलिस की सुपरविजन रिपोर्ट में इसे अपहरण का मामला माना गया. घटनास्थल के पास बच्ची की साइकिल, चप्पल और किताबें बरामद हुई थीं. मामले की जांच सीआईडी कर रही थी.

 

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