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पेयजल घोटाले के अभियुक्त के साथ मारपीट की CBI जांच होगी

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका का खारिज कर दिया है, जिसमें पेयजल घोटाले के अभियुक्त के साथ हुई मारपीट के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया गया था.
 

Ranch :  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका का खारिज कर दिया है, जिसमें पेयजल घोटाले के अभियुक्त के साथ हुई मारपीट के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया गया था.

 

राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की पीठ में हुई.  सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी.

 

इससे पहले इस मामले की सुनवाई की तिथि 13 अप्रैल को निर्धारित थी. लेकिन राज्य सरकार के अनुरोध पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी.

 

उल्लेखनीय है कि पेयजल घोटाले के अभियुक्त संतोष कुमार ने ईडी के अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद पुलिस ने ईडी के कार्यालय को घेरकर जांच शुरू की थी.

 

ईडी की ओर से घोटाले के अभियुक्त द्वारा दर्ज करायी प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई को संतोष कुमार द्वारा दर्ज प्राथमिकी की जांच करने का आदेश दिया था.

 

झाररखंड सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

 

 

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