New Delhi : देश के 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियां सोमवार आधी रात से फ्रीज कर दिये जाने की खबर है. चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) की घोषणा किये जाने के बाद मतदाता सूचियां फ्रीज की गयी हैं.
#SIR 12 States & UTs#ECI #SIRPhase2 pic.twitter.com/JA2CnyWulz
— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 27, 2025
PTI INFOGRAPHICS | ECI Announces Second Phase of Special Intensive Revision of Electoral Rolls
The first such exercise in 21 years, the revision will cover 51 crore voters across 12 states and UTs. The house-to-house enumeration will begin on Nov 4, 2025, with final rolls to be… pic.twitter.com/qTTUvtLcpE
— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2025
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार शाम पत्रकारों से कहा था, आधी रात से मतदाता सूचियां फ्रीज कर दी जायेगी. अब राज्य सरकारों को भी प्रशासनिक फेरबदल के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनीअनिवार्य होगी.
ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण की सफलता के बाद अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन’(SIR) प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
खबर है कि बीएलओ अब फ्रीज की गयी सूची में शामिल सभी मतदाताओं को विशिष्ट गणना प्रपत्र सौंपेगे. इनमें मतदाता सूची के आवश्यक विवरण होंगे. बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करने के बाद मिलान करने करेंगे कि क्या उनका नाम पिछले एसआईआर की सूची में था.
यदि है तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पडेगी. वे सिर्फ प्रपत्र भरकर जमा करेंगे. अहम बात यह है रि यदि उनके माता-पिता का नाम सूची में थे, तो उन्हें भी कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा.
जान लें कि 2002 से 2004 तक की एसआईआर मतदाता सूची http://voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने आधार को 12 दस्तावेजों की सूची में शामिल कर लिया है.
असम में अभी एसआईआर नहीं कराये जाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहा, नागरिकता कानून के तहत असम में नागरिकता के अलग प्रावधान लागू हैं. असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता जांच की प्रक्रिया जारी है.
श्री कुमार ने कहा कि 24 जून का एसआईआर आदेश पूरे देश के लिए था, पर असम की विशेष परिस्थिति के कारण यह आदेश वहां लागू नहीं होता. कहा कि असम के लिए अलग से पुनरीक्षण आदेश जारी होंगे
चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) फॉर्मों के मिलान और लिंकिंग के लिए अधिकतम तीन बार घरों का दौरा करेंगे. एक बात और कि बीएलओ संबंधित राज्य सहित देश भर की मतदाता सूची की जांच कर देखेंगे कि संबंधित व्यक्ति का नाम कहीं और तो नहीं है.
ज्ञानेश कुमार ने बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी देंगे.
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