Media ने डीजीपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के पत्र से संबंधित खबर कल (28 अप्रैल) को प्रकाशित किया था. लेकिन आज (29 अप्रैल) को Lagatar">https://lagatar.in">Lagatar
Media ने पत्र को पढ़ा. गृह मंत्रालय के अवर सचिव संजीव कुमार द्वारा राज्य सरकार को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने 25 जनवरी 2025 को डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित नियमावली बनायी है. इस नियम के आलोक में 2-2-2025 को अधिसूचना जारी कर अनुराग गुप्ता को दो वर्षों के लिए डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है. इसकी समीक्षा के दौरान पाया गया कि डीजीपी नियुक्ति से संबंधित नियम और नियुक्ति दोनों ही प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के खिलाफ है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में यह भी कहा है कि अगर केंद्र या राज्य सरकार इन दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई नियम बनाये तो उसे रोक दिया जाये.पत्र में आगे कहा कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह सेवानिवृति लाभ) नियम 1958 के नियम 16(1) के अनुसार आइपीएस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल निर्धारित है. 60 साल की उम्र के बाद दो वर्षों के लिए सेवा विस्तार देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है. यह अवधि विस्तार भी तभी दिया जा सकता है जब राज्य के डीजीपी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ हो. पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अनुराग गुप्ता 30-4-2025 को सेवानिवृत होने वाले हैं. केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार की अनुमति नहीं दी है. इसलिए 30-4-2025 के बाद अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी के पद पर बनाये रखना अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह- सेवानिवृति लाभ) नियम 1958 के नियम 16(1) का उल्लंघन है और यह वैध नहीं है. इसलिए झारखंड सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अनुराग गुप्ता को 30/4/2025 को सेवानिवृत करे.
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