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Chaibasa News: अपहरण के मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 30 हजार रुपया जुर्माना

चाईबासा जिला कोर्ट ने अपहरण के मामले में दोषी को जिला कोर्ट से 10 साल की सजा और30 हजार रुपया जुर्माना लगाया है. मामला साल 2023 का है. 18 अप्रैल को आरोपी जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया ने गुवा बाजार से गोविंद चाम्पिया एवं सोमनाथ चाम्पिया को पकड़कर जंगल की ओर ले गया था.
 
पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिला की खबरें

Shambhu Kumar

Chaibasa: चाईबासा जिला कोर्ट ने अपहरण के मामले में दोषी को जिला कोर्ट से 10 साल की सजा और30 हजार रुपया जुर्माना लगाया है. मामला साल 2023 का है. 18 अप्रैल को आरोपी जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया ने गुवा बाजार से गोविंद चाम्पिया एवं सोमनाथ चाम्पिया को पकड़कर जंगल की ओर ले गया था.

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दोषी को जिला कोर्ट से 10 साल की सजा

इस मामले में गुवा थाने में आरोपी के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, चाईबासा की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया. कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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