Shambhu Kumar
Chaibasa News: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी पश्चिमी सिंहभूम जिला की कुमारडूंगी निवासी सोबन सामड उर्फ डीबू सामड को पोक्सो एक्ट के तहत 21 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. पीड़िता के मां के बयान पर 9 जनवरी 2024 में कुमारडूंगी थाना में मामला दर्ज किया गया था.
दर्ज मामले के मुताबिक, पीड़िता 8 जनवरी 2024 को शाम के लगभग 4:30 बजे बकरी को पत्ता खिलाने के लिए पत्ता तोड़ने जंगल की ओर गई थी. जब पीड़िता पत्ता तोड़ कर जमा कर रही थी, उसी समय गांव के ही सोबन सामड उर्फ डीबू सामड आया और उसे अपना घर ले गया. अधिक रात तक जब पीड़िता घर नहीं आईं तो उसे परिजनों के द्वारा खोजबीन किया जाने लगा, रात में वह नहीं मिली.
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दूसरे दिन सुबह लगभग 5 बजे वह घर आई और आप बीती मां को सुनाई. पीड़िता ने बताया कि सुबह जैसे डीबू सामड दरवाजा खोला वह भाग निकली. पीड़िता ने मां को बताया कि सोबन सामड उर्फ डीबू सामड ने शाम को बहला फुसलाकर अपना घर ले गया, जहां कोई नहीं था.
डीबू सामड ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जब वह चिल्लाना चाही तो उसका मुंह दबा दिया गया, जिससे वह चिल्ला नहीं सकी. इसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया. अदालत को सोबन सामड उर्फ डीबू सामड को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए, 21 साल की सजा सुनाई है.
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