Shambhu Kumar
Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जेटेया थाना में वर्ष 2020 में दर्ज नाबालिग से अपहरण, दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस के मुताबिक, 21 फरवरी 2020 को धारा 363, 370(4) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत दर्ज किया गया था. मामले में जेटेया थाना क्षेत्र के बाबाडिया टोला कोचासाई निवासी रावण लागुरी को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

इसे भी पढ़ें:
सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत चार वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 के तहत चार वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें


Leave a Comment