Shambhu Kumar
Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिला की मुफस्सिल थाना में दर्ज अवैध रूप से हथियार, गोली और मोटरसाइकिल रखने के मामले में आरोपी मारकंडेय सिंह कुंटिया उर्फ डुसा को न्यायालय ने सजा सुनाई है. मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टोला सालिगुटू का है. पुलिस के मुताबिक, 16 जून को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम भूता में एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ मौजूद है.
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सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी कट्टा, दो राउंड जिंदा गोली और मोटरसाइकिल बरामद की हुई थी. पुलिस ने हथियार और गोली के संबंध में वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका.
इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया. अब कोर्ट ने आरोपी को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की कारावास की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
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