Shambhu Kumar
Chaibasa: पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के करीब दो वर्ष पुराने मामले में पश्चिमी सिंहभूम व्यवहार न्यायालय ने अभियुक्त मंगल मुर्मू को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियोजन पक्ष के आरोपों को सही माना.

जानकारी के मुताबिक, साल 2024 में मंगल मुर्मू के खिलाफ मनोहरपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था. मंगल मुर्मू पर अपनी ही पत्नी नेहा लकड़ा ने चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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