Sukesh kumar
Chaibasa: झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा मौहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में प्रखण्ड कार्यालय हाटगम्हरिया में अंचलाधिकारी ऋषिदेव कमल एवं एल.ए.डी.सी प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद के उपस्थिति में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

इस शिविर में एल.ए.डी.सी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विधिक सेवा अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चे, असहाय व्यक्ति, महिलाएं एवं आपदा पीड़ित लोग और जिसकी आय सालाना तीन लाख से कम हो, ऐसे लोग निःशुल्क कानूनी सहायता के हकदार होते है.
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उन्हें कोर्ट फीस एवं अधिवक्ता निःशुल्क मिल सकता है. प्राधिकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर निशुल्क कानूनी जानकारी प्रदान की जाती है. लोक अदालत और मध्यस्थता के जरिए आमजनों की समस्याओं का समाधान का प्रयास किया जाता है. अपने सुलह योग्य मामलों के निष्पादन के प्राधिकार में आवेदन दिया जाना चाहिए.
शिविर में अंचलाधिकारी ने भी लोगों को सरकारी कल्याणकरी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और उपर्युक्त पात्र को आवश्यक कागजों के साथ संपर्क करने का सुझाव दिया. शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, उनके बीच कानूनी जानकारी से संबंधित प्रचार सामग्री का भी वितरण किया गया.
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