Ganesh Kumar
Manoharpur : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मनोहरपुर निवासी संजय लोहार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में पीड़िता के बयान पर मनोहरपुर थाना में 3 जून 2021 को संजय लोहार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 2 जून 2021 को पीड़िता के परिजन बोना पूजा में शामिल होने गए हुए थे. पीड़िता घर में अकेली थी. तभी रात लगभग 8 बजे संजय लोहार घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. संजय लोहार ने पीड़िता को जान मारने की धमकी भी दी. जब परिजन पूजा से घर लौटे तो पीड़िता ने आपबीती सुनाई. अगले दिन 3 जून को परिजन पीड़िता को लेकर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मिले साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी संजय लोहार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.
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