Shambhu Kumar
Chakradharpur : पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना में वर्ष 2020 में दर्ज अफीम (पोस्ता) की खेती व अवैध व्यापार मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. मामले में बड़ा कुंचिया निवासी सुरजा दुराइबुरु और गर्दी सुंडी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा तथा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई पूरी होने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश-प्रथम, चाईबासा की अदालत ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18(सी) के तहत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.


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