- अभिषेक झा इसी मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी आईएएस पूजा सिंघल के पति हैं
Ranchi: मनरेगा घोटाला से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी अभिषेक झा के खिलाफ अदालत ने आरोप गठित किया है. आरोप गठन के दौरान पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में उपस्थित अभिषेक झा को कोर्ट ने उनके खिलाफ लगे आरोप को पढ़कर सुनाया. जिसे अभिषेक ने नकार दिया और अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया.
कोर्ट ने उनके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य का हवाला देते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है. जिनके आधार पर पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा-3 के तहत मनी लांड्रिंग और धारा-4 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है. अगली सुनवाई 6 जून को एम/एस पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई निर्धारित है.
दरअसल, ईडी ने अक्टूबर 2022 में अभिषेक झा, पूजा सिंघल एवं अन्य के खिलाफ मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. यहां बता दें कि अभिषेक झा इसी मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी आईएएस पूजा सिंघल के पति हैं.
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