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बालू के अवैध कारोबार में झारखंड के मंत्री संजय यादव पर बिहार में आरोप तय

झारखंड के श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय यादव के खिलाफ बालू के अवैध कारोबार मामले में बिहार में आरोप तय किया गया है. बिहार के बांका जिले के व्यावहार न्यायालय में 29 जून को उनके खिलाफ आरोप गठित करने की कार्रवाई पूरी की गयी. हालांकि मंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है. मंत्री के दावे की सच्चाई का पता न्यायालय द्वारा मामले में फैसला सुनाये जाने के बाद लगेगा.
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Ranchi :  झारखंड के श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय यादव के खिलाफ बालू के अवैध कारोबार मामले में बिहार में आरोप तय किया गया है. बिहार के बांका जिले के व्यावहार न्यायालय में 29 जून को उनके खिलाफ आरोप गठित करने की कार्रवाई पूरी की गयी. हालांकि मंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है. मंत्री के दावे की सच्चाई का पता न्यायालय द्वारा मामले में फैसला सुनाये जाने के बाद लगेगा.

 

बांका के अपर न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) की अदालत ने मामले में आरोप तय करने के लिए 29 जून 2026 की तिथि निर्धारिते की थी. मंत्री संजय यादव निर्धारित तिथि और समय पर न्यायालय में हाजिर हुए. न्यायालय ने आरोपितों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद आरोप गठन की कार्यवाही शुरू की.

 

 

न्यायालय ने आरोप पत्र में वर्णित आरोपों को पढ़कर सुनाया. इससे बाद न्यायालय ने उनसे यह पूछा कि वह आरोपों को स्वीकार करते हैं या नहीं. संजय यादव ने आरोपों को अस्वीकार किया. साथ ही ट्रायल का सामना करने की बात कही. इससे इस मामले में ट्रायल शुरू होगा.

 

झारखंड के श्रम एंव उद्योग मंत्री मूलतः बिहार के बांका जिले के रहने वाले है. वर्ष 2016 में बांका थाने में बालू के अवैध भंडारन के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसमें संजय यादव को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने मामले की जांच कर संजय यादव सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. पुलिस द्वारा दायर आरो पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोप गठन की कार्यवाही पूरी की गयी.

 

 

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