Chatra News : चतरा कोर्ट ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के मायापुर गांव निवासी रामदेव कुमार साहू उर्फ जीतेंद्र को अफीम की तस्करी के मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने उसे 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे दो साल अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी.
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विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला 5 जुलाई 2021 का है. सदर थाना के एसआई दिनेश कुमार हेम्ब्रम के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने आरोपी रामदेव के घर में छापेमारी कर 5 किलो गीला अफीम, 1.8 किलो कट और 20 हजार रुपये नकद बरामद किया था. पुलिस ने रामदेव कुमार साव को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया था.
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