Ranchi: बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस कॉर्पस) से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चतरा एसपी सुमित अग्रवाल हाईकोर्ट में मंगलवार को हाजिर हुए. उन्होंने कोर्ट के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता अख्तरी खातून, मो. गुलाम, अब्दुल हकीम सहित अन्य लोगों के दर्ज बयान के आधार पर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने इस इंक्वारी रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गई, इसकी विस्तृत रिपोर्ट सरकार से मांगी है.
मामले में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. कोर्ट ने अगली सुनवाई में चतरा एसपी की कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट प्रदान की. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट के पिछले आदेश के आलोक में अब्दुल हकीम भी आज हाजिर हुआ था. पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने कहा था कि अब्दुल हकीम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जा सकता है. फिलहाल उन्हें उपस्थित के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है.
दरअसल, यह हेवियस कॉर्पस लड़के की मां अख्तरी खातून की ओर से दायर की गई थी. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने कुछ तथ्यों के छिपाए जाने की आशंका जताई थी. कोर्ट ने चतरा के पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. साथ ही अख्तरी खातून, मोहम्मद गुलाम और मोहम्मद अब्दुल हकीम को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन अब्दुल हकीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ था.
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