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चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज झारखंड हुए हाजिर, HC से जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय

झारखंड में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट में कर्मियों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिलने से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई.
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  •  कर्मियों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधा पर ध्यान नहीं देने वाले कोल थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ एक्शन की मांगी है रिपोर्ट

Ranchi: झारखंड में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट में कर्मियों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिलने से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई.

 

सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, झारखंड आज कोर्ट में हाजिर हुए. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड की दो-तीन कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट में कर्मियों के स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान नहीं देने का मामला सामने आया है. उनके खिलाफ  एक्शन लिया गया है.

 

लेकिन उसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका है. जिस पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अगली सुनवाई में ऐसे इंडस्ट्रीज पर लिए गए एक्शन के संबंध में पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को दिया है. 

 

अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के आलोक में झारखंड के कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट में कर्मियों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का निरीक्षण किया जाना है. मामले में हाईकोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर इसकी सुनवाई कर रही है.

 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड के कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट से उनके कर्मियों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर जवाब मांगा था. जिस पर उनकी ओर से शपथ पत्र दायर कर कहा गया था कि वह अपने कर्मियों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं.

 

वहीं, मामले के एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया था कि इन पावर प्लांट द्वारा कही गई बातों की सत्यता का आकलन जरूरी है. इसके बाद कोर्ट के आदेश के आलोक में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, झारखंड ने शपथ पत्र दायर कर कुछ थर्मल पावर प्लांट द्वारा अपने कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का पालन नहीं करने की बात कही थी. जिस पर कोर्ट ने उनसे ऐसे इंडस्ट्रीज के खिलाफ की गई करवाई को बताने को कहा था.

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