Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत वाद (कंप्लेन केस) पर रांची सिविल कोर्ट के CJM (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) द्वारा लिये गए संज्ञान को चुनौती देने वाली सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
गुरुवार की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए आठ सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की.
सीएम की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने बहस की.
बता दें कि रांची की CJM कोर्ट ने पिछले वर्ष ईडी की कप्लेन केस पर सुनवाई के दौरान संज्ञान लिया था और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप झेल रहे सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ समन जारी किया था. जिसे निरस्त करने के लिए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
ED की कंप्लेन केस पर सुनवाई करते हुए रांची CJM की कोर्ट ने अपने फैसले में प्रथम द्रष्टया (प्राइमा फेसी) यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया. ईडी ने 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराई थी.
ED की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायतवाद में कहा गया है कि ईडी द्वारा लगातार समन देने के बाद भी हेमंत सोरेन ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया और कई समन का उल्लंघन किया. इसके साथ ही पीएमएलए एक्ट के तहत भी शिकायतवाद दर्ज करवाया गया है.
दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया था. लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन पर पेश हुए थे. आठ समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे. जिसे समन की अवहेलना माना गया है.
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