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सीएम का निर्देश: बिहार में स्कूल-कॉलेज के टाइम पर नहीं चलेंगी कोचिंग, प्रशासन को देनी होगी छात्रों की पूरी जानकारी

बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने और अनुशासन लाने के लिए सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए शिक्षा विभाग को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं.
 

Patna: बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने और अनुशासन लाने के लिए सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए शिक्षा विभाग को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं. सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, अनुशासन और पढ़ाई की गुणवत्ता को मजबूत करना है.

 


इस नए निर्देश के तहत कोचिंग संस्थानों के लिए निम्नलिखित नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं. बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां पढ़ने वाले हर एक छात्र-छात्रा की पूरी जानकारी संबंधित जिला प्रशासन को सौंपनी होगी. कोई भी संस्थान अब बच्चों का डेटा छिपा नहीं सकेगा.

 


छात्रों की रेगुलर पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने समय को लेकर सख्त नियम बनाया है. स्कूल और कॉलेज की टाइमिंग के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान अपनी क्लासेस नहीं चला सकेगा.

 

 

समय पाबंदी का यह नियम उन छात्रों पर लागू नहीं होगा जो अपनी स्कूली या कॉलेज की रेगुलर पढ़ाई (पास आउट) पूरी कर चुके हैं. सीएम सम्राट चौधरी ने आगे लिखा है कि शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमावली तैयार करने हेतु निदेशित किया गया है.

 

 

सरकार का मकसद राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्त करना है. नए नियमों से व्यवस्था में सुधार होगा और छात्रों का स्कूल-कॉलेज छूटना बंद होगा.

 

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