Deoghar: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशानुसार देवघर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में स्थित नदी घाटों से बालू के उठाव पर बुधवार से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. मानसून को देखते हुए लागू की गई यह रोक आगामी 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. जिला प्रशासन और खनन विभाग ने संयुक्त आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि इस अवधि में किसी भी तरह का बालू खनन, भंडारण या परिवहन पूरी तरह गैरकानूनी माना जाएगा.
प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति बालू का अवैध खनन या परिवहन करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, बारिश के मौसम में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने, पर्यावरण की सुरक्षा और जल स्रोतों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रशासन और खनन विभाग की टीमें लगातार निगरानी करेंगी.
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