Ranchi : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को निर्वाचन सदन से सभी जिलों के ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से पूर्व सभी तैयारियों को ससमय और त्रुटिरहित तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान मतदाता सूची से 2003 की मतदाता सूची का सटीक मैपिंग किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, उन्हें इन्यूम्यूरेशन फॉर्म देते समय बीएलओ (BLO) द्वारा उस पुराने रिकॉर्ड का विवरण साथ में उपलब्ध कराया जाएगा.
उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 में किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में था, वे अपना विवरण संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इस संबंध में मतदाताओं को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए.
रवि कुमार ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं का 2003 की सूची में नाम नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता के नाम उस सूची में दर्ज हैं, उन्हें भी बीएलओ द्वारा यह विवरण फॉर्म के साथ उपलब्ध कराया जाएगा.
उन्होंने बताया कि इन्यूम्यूरेशन फॉर्म भरते समय जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इस क्रम में उन्होंने तीन श्रेणियों का तय की गई है.
जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाता: उन्हें केवल एक वैध दस्तावेज देना होगा. यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो बीएलओ द्वारा उसका विवरण फॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा.
जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाता: उन्हें अपने दस्तावेज के साथ-साथ माता-पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना होगा.
दिसंबर 2004 के बाद जन्मे युवा मतदाता: उन्हें अपना और दोनों माता-पिता के वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ प्रस्तुत करने होंगे.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता सूची से संबंधित सभी फॉर्मों का समीक्षा एवं निष्पादन समय पर पूरा किया जाए, ताकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण सुचारू रूप से संपन्न हो सके.
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