Ranchi News : माध्यमिक आचार्य नियुक्ति से संबंधित 2819 अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने से संबंधित अर्पणा कुमारी एवं अन्य की ओर अवमानना याचिका दायर की गई है.
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पूर्व में रिट याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2026 को आदेश पारित करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया था कि पुनः परीक्षा में शामिल हुए 2819 अभ्यर्थियों से संबंधित Answer Key दो सप्ताह के भीतर जारी की जाए तथा अभ्यर्थियों की मेरिट स्थिति भी स्पष्ट की जाए.
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के मुख्य सचिव को प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने और पूरे मामले की जांच CID के माध्यम से कराने का भी निर्देश दिया था.
अवमानना याचिका में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित किए जाने के बावजूद आदेश का अपेक्षित रूप से अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण याचिकाकर्ताओं को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है.
याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका के माध्यम से न्यायालय से यह भी अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए माध्यमिक आचार्य के पदों में उनके लिए सीट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए, ताकि लंबित न्यायिक कार्यवाही के कारण उनके नियुक्ति के अवसर प्रभावित न हों.
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