Ranchi: सिमडेगा में वर्ष 2018 में एक मासूम सहित चार लोगों की हत्या के दो सजायफ्ता की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने दोनों सजायफ्ताओं पुनीत सोरेंग एवं निर्मल सोरेंग की जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों ने क्रिमिनल अपील दायर कर निचली अदालत की सजा को चुनौती दी है. साथ ही हस्तक्षेप याचिका दायर कर इन्होंने जमानत की गुहार लगाई थी.
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जुलाई 2025 में सिमडेगा की निचली अदालत ने इस हत्याकांड पुनीत सोरेंग एवं निर्मल सोरेंग को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. वहीं मुख्य अभियुक्त संजय सोरेंग को फांसी की सजा सुनाई थी. उनपर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा था.
17 मई 2018 को पाकरटांड़ थाना क्षेत्र निवासी राकेश सोरेंग अपने घर में था. इसी दौरान गांव के ही पुनीत सोरेंग, संजय सोरेंग एवं निर्मल सोरेंग वहां पहुंचे थे. वे राकेश सोरेंग से जमीन को लेकर लड़ाई-झगड़ा करने लगे. इसी दौरान नेस्तोर सोरेंग बीच-बचाव करने आया तो उसे पकड़कर उन लोगों ने टांगी से काटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद घर में घुसकर तीनों ने राकेश सोरेंग, पत्नी कारमेला सोरेंग एवं पांच वर्ष के पुत्र फिलमोन सोरेंग को भी टांगी से काट दिया था. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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