Latehar News: हत्या के दोषी को लातेहार कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने संतोष उरांव पर हत्या कर शव छुपाने के आरोप को सत्य पाया है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाया है.
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जिला अभियोजन पदाधिकारी समित प्रकाश के अनुसार मामले की प्राथमिकी सूचक दिनेश सिंह ने लातेहार थाना कांड संख्या 24/24 दर्ज कराया था. सूचक दिनेश सिंह ने प्राथमिकी में बताया था कि अभियुक्त संतोष उरांव महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, जिसका उपेंद्र सिंह ने विरोध किया था. इसी को लेकर आरोपी ने उपेंद्र सिंह को टार्गेट कर उसकी हत्या कर दी. दो दिनों के बाद उसका शव मिला था.
परिवार के सूचक दिनेश सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था. अदालत में मामले के विचारण पूरी होने पर आरोप साबित होने पर आरोपी संतोष उरांव को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये का जुर्माना, साथ ही शव छुपाने का आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं 20, 000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.
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