LagatarDesk : इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि कोरोना संबंधिट हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को जमा करने के एक घंटे के अंदर निपटाना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद IRDAI ने यह निर्देश दिया है. कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने में देरी हो रही थी. देश के सभी हॉस्पिटल में बेड की कमी है. इसकी वजह से लोगों को बेड के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है. मरीजों को जल्दी छुट्टी मिलेगी तो दूसरे के लिए बेड उपलब्ध हो पायेंगे.
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर IRDAI ने दिया निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि कोरोना मरीजों के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को 1 घंटे के अंदर पास किया जाये. इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम देने में देर नहीं करना चाहिए. क्योंकि इससे मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में देर होती है. इससे अस्पतालों में बेड की समस्या दूर करने में भी मदद मिलेगी.
हॉस्पिटल में बेड के लिए नहीं करना पड़ेगा मरीजों को ज्यादा इंतजार
IRDAI ने कहा कि इससे अस्पतालों में बेड की समस्या दूर करने में भी मदद मिलेगी. कोरोना मरीजों को भी राहत मिलेगी. उन्हें हॉस्पिटल में बेड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. IRDAI के इस निर्देश के बाद मरीजों की भर्ती प्रक्रिया और डिस्चार्ज में तेजी आयेगी. इसके पहले IRDAI का यह निर्देश था कि दो घंटे के भीतर कैशलेस क्लेम निपटाया जायें.