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निगम की अपील - समय पर टैक्स भरो, छूट पाओ, देर की तो होगी सख्त कार्रवाई

रांची नगर निगम ने सभी मकान मालिकों और टैक्सदाताओं से अपील की है कि समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करें. निगम ने बताया कि जो लोग पहली किस्त समय पर जमा करेंगे, उन्हें 10% की छूट भी दी जाएगी.
 

Ranchi: रांची नगर निगम ने सभी मकान मालिकों और टैक्सदाताओं से अपील की है कि समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करें. निगम ने बताया कि जो लोग पहली किस्त समय पर जमा करेंगे, उन्हें 10% की छूट भी दी जाएगी.

निगम ने लोगों की सहूलियत के लिए समय-समय पर टैक्स कैंप और जागरूकता अभियान भी चलाए हैं. टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा, मोबाइल सेवा और डोर-टू-डोर कलेक्शन भी उपलब्ध है.

 

देर करने पर होगी सख्ती


जो लोग समय पर टैक्स नहीं देंगे, उनके खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम की धारा 184(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी. 


इसमें ये कदम शामिल हैं -

बकाया टैक्स की कानूनी वसूली

डिमांड नोटिस भेजना

समय सीमा पार होने पर पेनल्टी लगाना

जरूरत पड़ने पर कुर्की, नीलामी, सीलिंग और बैंक अकाउंट फ्रीज करना

 


क्या कहती है धारा 184 (1)?

 

नगर निगम को टैक्स की वसूली के लिए कई अधिकार दिए गए हैं

बकाया पर ब्याज और जुर्माना लगाना

कुर्की का वारंट जारी कर चल-अचल संपत्ति की नीलामी

नगर निगम क्षेत्र छोड़ने वालों से टैक्स वसूली

बकायेदार के बैंक खातों पर कार्रवाई

बॉडी वारंट जारी कर वसूली करना

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