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हाई कोर्ट के निर्देश पर हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने नन बेलेबल वारंट जारी किया

झारखंड  हाई कोर्ट में आज गुरुवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस कार्पस) से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में चतरा एसपी हाईकोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट के आदेश के बाद भी आज मो अब्दुल हकीम कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ
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 Ranchi :  झारखंड  हाई कोर्ट में आज गुरुवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में चतरा एसपी हाईकोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट के आदेश के बाद भी आज मो अब्दुल हकीम कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ

 

इसपर नाराजगी जताते हुए न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मो अब्दुल हकीम के खिलाफ नन बेलेबल वारंट जारी किया. खंडपीठ ने चतरा एसपी को निर्देश दिया कि वो मो अब्दुल हकीम को गिरफ्तार कर एक अप्रैल को अदालत में प्रस्तुत करें.

 

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. बता दें कि  बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लड़के की मां अख्तरी खातून की ओर से दायर की गयी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कुछ तथ्यों को छिपाये जाने की आशंका जताई थी.

 

कोर्ट ने चतरा के पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. साथ ही अख्तरी खातून, मोहम्मद गुलाम और मोहम्मद अब्दुल हकीम को 19 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

 

लेकिन आज मोहम्मद अब्दुल हकीम कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. इस कारण नाराज होकर कोर्ट ने उसके खिलाफ नन बेलेबल वारंट जारी किया. अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.

  

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