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Court News :  शादीशुदा प्रेमिका की हत्या करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

प्रेम प्रसंग में 40 साल की शादीशुदा महिला की हत्या करने के आरोपी जगबंधु मुंडा को अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने जगबंधु मुंडा की जमानत याचिका पर खारिज कर दी है.
 
  • साल 2023 में प्रेमी ने शादीशुदा महिला की कर दी थी हत्या

Ranchi :   प्रेम प्रसंग में 40 साल की शादीशुदा महिला की हत्या करने के आरोपी जगबंधु मुंडा को अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने जगबंधु मुंडा की जमानत याचिका पर खारिज कर दी है.

 

दरअसल अनगड़ा थाना क्षेत्र के डूमरगढ़ी निवासी नकुल मुंडा ने साल 2023 में अपनी पत्नी की लापता होने की शिकायत थाना में दर्ज कराई थी. इसके बाद 3 जुलाई को महिला का शव डुमरगढ़ी के जंगलों से मिला था. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और महज 14 घंटे में ही मामले का खुलासा कर लिया था.

 

पुलिस ने खुलासा किया था कि शादीशुदा महिला का सिल्ली सीदामडीह निवासी जगबंधु मुंडा के साथ करीब 4 साल से प्रेमप्रसंग चल रहा था. लेकिन महिला की उम्र 15 साल अधिक होने की वजह से प्रेमी जगबंधु दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था, जिसका महिला विरोध करती थी.

 

इससे परेशान होकर प्रेमी ने हत्या की योजना बनाई थी और फोन कर महिला को जंगल में बुलाया. इसके बाद उसने पहले महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर महिला की हत्या कर दी थी. प्रेमी जगबंधु मुंडा ने 40 साल की महिला की चाकू से वारकर हत्या कर दी थी. वहीं साक्ष्य छुपाने की नीयत से महिला के चेहरे को कुचल दिया था. 

 

 

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