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Court News : 700 रुपये रिश्वत मामले में आरोपी को 1 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना भी लगा

Ranchi News : यहां बता दें कि भानु प्रताप प्रसाद गुमला अंचल में कर्मचारी थे. 8 सितंबर 2002 को एसीबी ने 100 रुपये के 7 नोट के साथ  गिरफ्तार किया था. वहीं जांच के दौरान भानु प्रताप प्रसाद के पॉकेट से 6500 रुपये भी बरामद किए गए थे.
 
सिविल कोर्ट

Ranchi News : 700 रुपये रिश्वत लेने के मामले में आरोपी भानु प्रताप प्रसाद को एसीबी की विशेष कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है. 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर  3 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

 

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यहां बता दें कि भानु प्रताप प्रसाद गुमला अंचल में कर्मचारी थे. 8 सितंबर 2002 को एसीबी ने 100 रुपये के 7 नोट के साथ  गिरफ्तार किया था. वहीं जांच के दौरान भानु प्रताप प्रसाद के पॉकेट से 6500 रुपये भी बरामद किए गए थे.

 

शिकायतकर्ता ललकारियूश मिंज की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की थी. भानु प्रताप ने 89 डिसमिल जमीन का दाखिल खारिज करने के एवज में 700 रुपये रिश्वत की मांग की थी. एसीबी के विशेष लोक अभियोजन आलोक कुमार सिंह ने 15 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी.

 

यहां यह भी बता दें कि बड़गाई अंचल में भानु प्रताप प्रसाद  उपराजस्व कर्मचारी भी रहे. वह सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा और बड़गाई के 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में भी आरोपी है. ईडी ने 13 अप्रैल 2023 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था. फिलहाल सभी मामले में जमानत पर जेल से बाहर है.

 

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