Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Court News : चेक बाउंस मामले में दोषी गणेश प्रजापति की अपील खारिज, सजा बरकरार

  • एनआई एक्ट के तहत एक वर्ष की साधारण कैद और 1 लाख रुपये मुआवजा देने की मिली है सजा 

Ranchi : चेक बाउंस मामले में दोषी गणेश प्रजापति की अपील अदालत ने खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है. न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने आरोपी को निचली अदालत में सरेंडर कर सजा भुगतने का निर्देश दिया.

 

दरअसल, यह मामला श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से वाहन ऋण लेने से जुड़ा है. शिकायत के अनुसार आरोपी ने टाटा सूमो खरीदने के लिए 1.50 लाख रुपये का लोन लिया था. बकाया भुगतान के लिए आरोपी ने 70,550 रुपये का चेक दिया, जो खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण बाउंस हो गया. कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर मामला दर्ज कराया गया था.

 

निचली अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एक वर्ष की साधारण कैद और 1 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई है. इसके खिलाफ अपील में आरोपी ने दावा किया कि उसने पूरी राशि नकद चुका दी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि वह भुगतान का कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं कर सका था.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही