Ranchi: 500 रुपए रिश्वत लिए जाने की एक मामले में ACB कोर्ट का फैसला आया है. ACB कोर्ट ने सत्यनारायण राम को एक साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 15000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
बता दें कि तत्कालीन खूंटी अंचल कार्यालय के कर्मचारी सत्यनारायण राम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था. यह मामला वर्ष 2006 का है.
Court News: 500 रुपए का लिया रिश्वत, 20 साल बाद मिली एक साल की सजा


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