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Court News : सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत

Ranchi News : मामले में याचिकाकर्ताओं को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि उनके द्वारा प्राप्त B.Ed. की डिग्री विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया.
 
हाई कोर्ट
  • JSSC को अभ्यार्थियों की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश 

Ranchi News : सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या 13/2023 ) के  पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है. शिल्पा कुमारी एवं अन्य के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश JSSC को दिया है.

 

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दरअसल, मामले में याचिकाकर्ताओं को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि उनके द्वारा प्राप्त B.Ed. की डिग्री विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया.

 

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा, अधिवक्ता ज्ञानदेव राज एवं अधिवक्ता काजी आसिफ इकबाल ने न्यायालय के समक्ष दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने NCTE के प्रावधानों के अनुरूप B.Ed. की डिग्री प्राप्त की है और उनके पास JTET प्रमाण-पत्र भी है.

 

वे विज्ञापन संख्या 13/2023 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक शर्तों को पूर्ण करते हैं और उनकी उम्मीदवारी को केवल B.Ed. की अवधि/प्रकृति के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता.

 

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने बिप्लब दत्ता एवं अन्य के मामले में पारित आदेश के आलोक में रिट याचिका को स्वीकार करते हुए JSSC को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार किया जाए और उन्हें विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के संबंध में उचित निर्णय लिया जाए.

 

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