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माध्यमिक आचार्य नियुक्ति से जुड़े PIL को हाईकोर्ट ने किया क्लोज

Ranchi News: मामले में प्रार्थियों की ओर से माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की समय अवधि निर्धारित करने का आग्रह किया गया. इसपर जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा को सही बताया था.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति (विज्ञापन 2/ 2025 ) से जुड़े जनहित याचिका को आज झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी का पक्ष जानने के बाद बंद (क्लोज) कर दिया. मामले में जेएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 877 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा कर दी गई है. 204 पदों के लिए कोई सटीक अभ्यर्थी नहीं मिल सका है. 292 अभ्यर्थियों के दस्तावेज वेरिफिकेशन में कुछ त्रुटियां थीं, जिसके कारण उनसे शो काज मांगा गया है. 

 

मामले में प्रार्थियों की ओर से माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की समय अवधि निर्धारित करने का आग्रह किया गया. इसपर जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा को सही बताया था. 

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वहीं हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पुनर्परीक्षा लिए जाने को गलत बताया है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एजेंसी के रिपोर्ट के आधार पर पुनर्परीक्षा लिए जाने को गलत बताया है. ऐसे में पस्थितियां अलग हो गई हैं. 


एकल पीठ ने मामले में FIR करने का भी आदेश दिया है. जिसपर खंडपीठ ने मौखिक कहा कि इस परिस्थिति में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती.

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