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Court News: छेड़खानी विवाद के हत्या केस में दोषी करार, सजा पर सुनवाई 30 जून को

छेड़खानी को लेकर हुए विवाद में लालपुर के नगड़ा टोली निवासी महेश सुरीन हत्या मामले में आरोपी अतुल मुंडा को अदालत ने दोषी करार दिया है. अपर न्यायायुक्त ओंकारनाथ चौधरी की कोर्ट अतुल मुंडा की सजा के बिंदु पर 30 जून को सुनवाई करेगी. हत्या के मामले में आरोपी अतुल मुंडा ट्रायल फेस कर रहा है.
 

Ranchi: छेड़खानी को लेकर हुए विवाद में लालपुर के नगड़ा टोली निवासी महेश सुरीन हत्या मामले में आरोपी अतुल मुंडा को अदालत ने दोषी करार दिया है. अपर न्यायायुक्त ओंकारनाथ चौधरी की कोर्ट अतुल मुंडा की सजा के बिंदु पर 30 जून को सुनवाई करेगी. हत्या के मामले में आरोपी अतुल मुंडा ट्रायल फेस कर रहा है. आज अदालत ने मामले में फैसला सुनाया.  


दरअसल प्राथमिकी के अनुसार 14 फरवरी 2022 की शाम 7 बजे लड़की से छेड़खानी को लेकर अतुल मुंडा ने मारपीट की थी. जिसको लेकर 15 फरवरी की शाम 7.30 बजे महेश मुंडा,अंकित मुंडा और नवीन मुंडा बातचीत कर सुलह करने के लिए अतुल मुंडा के घर गए थे. 


उस वक्त अतुल अपने घर के दूसरे तल्ले पर सोया था. जिसे तीनों छत से उतारकर नीचे ला रहे थे. तभी अतुल मुंडा ने हथौड़ा से महेश सुरीन के सिर पर मार दिया था. जिससे महेश गंभीर रूप से घायल हो गया था. आनन फानन में महेश को रिम्स लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मामले को लेकर मृतक के भाई राजेश सुरीन ने लालपुर थाना में कांड संख्या 25/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया था.

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