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Court News : 22 साल पुराने मुआवजा मामले में कोर्ट सख्त, रामगढ़ डीसी कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान में लगातार हो रही देरी को लेकर रामगढ़ की सिविल कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने करीब 87.43 लाख रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए रामगढ़ डीसी कार्यालय से जुड़ी चल संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया है.
 

Ranchi :  भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान में लगातार हो रही देरी को लेकर रामगढ़ की सिविल कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने करीब 87.43 लाख रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए रामगढ़ डीसी कार्यालय से जुड़ी चल संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया है.

 

यह आदेश लैंड रेफरेंस केस संख्या 26/1986 और उससे जुड़े निष्पादन वाद संख्या 4/2004 में पारित किया गया है. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वर्ष 2004 में पारित अवार्ड के तहत प्रभावित पक्ष को मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था. बावजूद इसके, दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया.

 

अदालत ने माना कि लंबित राशि अब बढ़कर 87 लाख 43 हजार 824 रुपये 73 पैसे हो चुकी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण अब वसूली की कार्रवाई आवश्यक हो गई है. इसके तहत बैलिफ को उपायुक्त कार्यालय से संबंधित चल संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया गया है.

 

आदेश में सरकारी वाहन समेत अन्य सामानों की कुर्की का भी उल्लेख है.  कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में बकाया राशि जमा नहीं की गई तो कुर्क की गई संपत्तियां अगले आदेश तक जब्त रहेगी. मामले में बैलिफ को 25 मई तक कुर्की वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट अदालत में सौंपने का निर्देश दिया गया है.

 

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