Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में पांडेय गिरोह से जुड़े अपराधी विकास तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने विकास तिवारी को जमानत प्रदान कर दी.
दरअसल, यह मामला चैनपुर थाना क्षेत्र में हुए आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा है, जिसमें अपराधी भरत पांडेय और दीपक साव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अंशु सिंह व बब्लू सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था. इनका संबंध पांडेय गिरोह से बताया जाता है. कोयलांचल क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था.
इस मामले में भरत पांडेय के पिता प्रदीप पांडे ने कुख्यात अपराधी विकास तिवारी समेत 11 लोगों के खिलाफ 6 जनवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बताया जाता है कि विकास तिवारी के खिलाफ करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं. इनमें से सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड समेत 17 मामलों में वह बरी हो चुका है. वहीं, कई मामलों में वह जमानत पर है.
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