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Court News : दहेज हत्या मामले में पिता-पुत्र दोषी करार, सजा पर सुनवाई 25 को

Ranchi : दहेज हत्या मामले में अपर न्याययुक्त अमित शेखर की अदालत ने पिता और पुत्र को दोषी करार दिया है. इनकी सजा के बिंदु पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी. महिला के पति आशीष कुमार और ससुर वकील महतो को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दरअसल, मामला 29 जून 2020 का है. मृतका उपासना रानी के पिता ने सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
 
रांची सिविल कोर्ट (फाइल फोटो)

Ranchi News : दहेज हत्या मामले में अपर न्याययुक्त अमित शेखर की अदालत ने पिता और पुत्र को दोषी करार दिया है. इनकी सजा के बिंदु पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी. महिला के पति आशीष कुमार और ससुर वकील महतो को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दरअसल, मामला 29 जून 2020 का है. मृतका उपासना रानी के पिता ने सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 

 

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प्राथमिकी के अनुसार हजारीबाग के नगड़ी निवासी उपासना रानी की शादी साल 2014 में आशीष कुमार के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही दहेज और मोटरसाइकिल के लिए उपासना को प्रताड़ित किया जा रहा था. उपासना के पति और ससुराल वाले उससे मारपीट भी करते थे और जान से मारने की धमकी भी देते थे.

 

29 जून 2020 को उपासना के पति ने अपने ससुर को फोन पर सूचना दी कि लड़ाई झगड़ा में उपासना की मृत्यु हो गई. सूचना पर मृतका के पिता सुखदेव नगर के लक्ष्मी नगर स्थित मृतिका के ससुराल पहुंचा तो देखा कि उनकी बेटी का शव पड़ा है.

 

गला और चेहरे पर काला निशान है. मामले को लेकर मृतका के पिता ने पति, सास-ससुर समेत 8 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले की जांच कर अनुसंधानकर्ता ने महिला के पति और ससुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

 

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