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Court News :  सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार जुर्माना भी लगा

सिविल कोर्ट रांची

Ranchi :  दो नाबालिग मौसेरी बहन से सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी सुशील उरांव को पाक्सो की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

 

दरअसल सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना 17 अप्रैल 2024 को मांडर थाना क्षेत्र में घटी थी. दोनों नाबालिग बहन चान्हो थाना क्षेत्र के हूंटार में लगा मेला देखने गई थी. इनके साथ दो नाबालिग आरोपी भी गए थे. मेला देखने के बाद चारों एक ही बाइक पर सवार होकर घर की ओर लौट रहे थे. 

 

तभी आरोपियों ने दोनों नाबालिग को अपने घर ले गए. जब नाबालिग लड़कियों ने घर छोड़ने को कहा तो आरोपी ने थोड़ी देर में छोड़ देने की बात की. कुछ देर बाद दोनों नाबालिग आरोपी ने दोनों नाबालिग पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया.

 

इसके बाद दोनों आरोपी ने अपने दोस्त सुशील उरांव को भी बुला लिया और सुशील ने भी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. इस वारदात के बाद एक पीड़िता किसी तरह भागकर घर पहुंची और परिजन को घटना की जानकारी दी. वहीं दूसरी पीड़िता बीजुपाड़ा खलारी रोड स्थित जंगल से बरामद की गई, जहां आरोपियों ने सुबह में उसे बाइक से उतार दिया था. घटना को लेकर मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

 

 

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