Ranchi News : चुटिया थाना क्षेत्र में थार वाहन से कुचलकर धर्मेंद्र कुमार की हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी अतुल चड्डा को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने अतुल चड्डा की जमानत याचिका खारिज कर दी.
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पुलिस ने उसे फरवरी 2026 में हजारीबाग से गिरफ्तार किया था. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से विनीत वशिष्ठ ने जमानत का विरोध किया. उनकी ओर से कहा गया कि जानबूझकर और साजिश रचकर इस घटना को अंजाम दिया गया है.
यहां बता दें कि मामले में चुटिया थाना कांड संख्या 22/26, धारा 109(1)/103(1)/61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस को दिए आवेदन में शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि उनके बड़े पुत्र धर्मेंद्र कुमार की काले रंग की थार गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी और घटना के दौरान छह अन्य लोग भी घायल हो गए थे.
बताया जाता है कि मृतक धर्मेंद्र कुमार और आरोपी अतुल चड्डा के बीच पुरानी दोस्ती थी. किसी कारणवश दोनों के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया था. पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद और मारपीट हो चुकी थी.
घटना के दिन चुटिया में एक गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें दोनों अपने एक साझा मित्र के साथ शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान फिर से दोनों के बीच गाली-गलौज और विवाद हुआ.
आरोप है कि विवाद के बाद अतुल चड्डा आवेश में आ गया और अपने एक साथी के साथ थार को तेज रफ्तार में चलाते हुए धर्मेंद्र कुमार को जान से मारने की नीयत से उन पर चढ़ा दिया. घटना के बाद भागने के क्रम में वाहन से छह अन्य लोग भी थार की चपेट में आने से घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी.
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