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Court News : HC ने शिक्षकों के रिक्त 2034 पदों पर नियुक्ति करने के लिए JSSC को दिया एक मौका

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (विज्ञापन संख्या -21/2016 ) से जुड़े अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने प्रतिवादी (झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन) को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के रिक्त 2034 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रांरभ करने के लिए एक मौका दिया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई निर्धारित की.
 

Ranchi : प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (विज्ञापन संख्या -21/2016 ) से जुड़ी अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने प्रतिवादी (झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन) को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के रिक्त 2034 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रांरभ करने के लिए एक मौका दिया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई निर्धारित की. 

 

मामले में मोहम्मद ताल्हा सहित 156 अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की है. उनकी ओर से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 2034 पदों पर नियुक्ति से संबंधित (मीना कुमारी प्रकरण) में पारित 1 सितंबर 2025 के न्यायालयीय आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.

 

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि 1 सितंबर 2025 के न्यायालयीय आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. उनकी ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया था कि 1 सितंबर 2025 के न्यायालयीय आदेश के खिलाफ प्रतिवादी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने 26 सितंबर 2025 को अपील (LPA) दाखिल की है, हालांकि अब तक उस अपील पर गुण-दोष (merit) के आधार पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी है.

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