Ranchi : नामकुम अंचल से जुड़े दाखिल-खारिज के अभिलेख की सर्टिफाइड कॉपी के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अंचल से जमीन के दाखिल-खारिज का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और मामले की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) जांच का आदेश दिया है.
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालय से जमीन संबंधी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का गायब होना गंभीर मामला है. यह लापरवाही अथवा साजिश हो सकती है. कोर्ट ने आशंका जताई कि कहीं गलत तरीके से दाखिल-खारिज तो नहीं किया गया है, जिसके कारण जानबूझ कर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि संबंधित अंचल कार्यालय दूसरे पक्ष में किए गए दाखिल-खारिज की सर्टिफाइड कॉपी देने में लगातार टालमटोल कर रहा है. वहीं, प्रतिवादी की ओर से बताया गया कि दाखिल-खारिज से जुड़े दस्तावेज कार्यालय में नहीं मिल रहा है. बता दें कि प्रार्थी साइमन साइरिल की ओर से मामले में अवमानना याचिका दायर की गई है.
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