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Court News : ILS मामले में HC सख्त, BCI रिपोर्ट में कई गंभीर कमियां उजागर

Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (ILS), रांची विश्वविद्यालय से जुड़े मामले WPC 141/2026 (Ambesh Choubey and Others vs State of Jharkhand and Others) की सुनवाई हुई. यह याचिका संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा दायर की गई है.

 

मामले की पिछली सुनवाई में 10 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को संस्थान का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था. इसके तहत 5 मई 2026 को BCI की टीम ने ILS का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की.

 

BCI की रिपोर्ट में संस्थान में कई गंभीर कमियों की ओर संकेत किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार संस्थान में गैर-कानूनी पृष्ठभूमि (Non-Law Background) वाले निदेशक कार्यरत हैं और स्थायी निदेशक की नियुक्ति नहीं है. इसके अलावा न्यूनतम आवश्यक फैकल्टी की संख्या नहीं होने, शिक्षकों को UGC पे-स्केल नहीं दिए जाने, मूट कोर्ट की व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने और लाइब्रेरी में आवश्यक पुस्तकों की कमी जैसी खामियां भी सामने आई हैं. रिपोर्ट में अन्य प्रशासनिक और शैक्षणिक कमियों का भी उल्लेख किया गया है.

 

हाईकोर्ट ने BCI की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए रांची विश्वविद्यालय को 8 जून 2026 तक सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है. साथ ही विश्वविद्यालय को BCI द्वारा बताई गई सभी कमियों की अनुपालन रिपोर्ट लिखित रूप से कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 9 जून 2026 को निर्धारित की गई है.

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