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Court News : 1.65 करोड़ के रिश्वत मामले में एक कंपनी के प्रतिनिधि की याचिका HC से खारिज

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से शिव मशीन टूल कंपनी, चेन्नई के प्रतिनिधि हितेश वी शाह को राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने उनके डिस्चार्ज पिटीशन को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने एवं चार्ज फ्रेम किए जाने को चुनौती देने वाली दोनों याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने इस पर आज फैसला सुनाया है. 

 

मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा था. दरअसल,  मेकॉन के सीनियर मैनेजर मेटालर्जिकल विंग यूएन मंडल ने दो कंपनियां शिव मशीन टूल, चेन्नई और जेल इंडिया केमिकल, रांची को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कार्यादेश दिया था.

 

मामले को लेकर सीबीआई ने 30 अक्टूबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी. वहीं, इसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने ECIR  दर्ज किया था. आरोप है कि मेकॉन के सीनियर मैनेजर ने उक्त दोनों कंपनियों को कार्यादेश देने के लिए 1.65 करोड रुपये रिश्वत ली थी.

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