Ranchi: सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी में वकील महेश तिवारी की उम्मीदवारी रद्द करने से संबंधित मामले की सुनवाई अब सोमवार (11 मई) को होगी. मामले में प्रतिवादी की ओर से कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए समय लिया गया.
दरअसल, वकील महेश तिवारी ने कमेटी के समक्ष यह पक्ष रखा है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव में उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया. लेकिन मुख्य चुनाव पदाधिकारी जस्टिस अंबुज नाथ ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी. उनकी ओर से कहा गया है कि उनकी उम्मीदवारी सही थी इसलिए उन्हें उन्होंने चुनाव लड़ा और वोट पाया और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया.
मुख्य चुनाव अधिकारी जस्टिस अंबुज नाथ के पास यह पावर नहीं है कि वह उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सकें. बता दें कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव में वकील महेश तिवारी ने चुने जाने के लिए निर्धारित 677 मत का आंकड़ा पा लिया था. एक मामले में रांची की निचली अदालत से वकील महेश तिवारी को 2 साल की सजा मिली है.
इसे देखते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी जस्टिस अंबुज नाथ ने वकील महेश तिवारी की उम्मीदवारी रद्द कर दी है. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाई पावर कमेटी के समक्ष यह मामला रखा है.
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