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Court News : मॉनिटर लिजार्ड तस्करी मामले में भाजपा नेता व बेटे की जमानत पर सुनवाई 22 को

मॉनिटर लिजार्ड के हत्था जोड़ी की अवैध तस्करी मामले में जेल में बंद भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा और उसके बेटे अविनाश आनंद की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को एसीजेएम रवि नारायण की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से संबंधित प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट (पीआर) तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित की.
 
  • कोर्ट ने मांगी प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट

Ranchi : मॉनिटर लिजार्ड के हत्था जोड़ी की अवैध तस्करी मामले में जेल में बंद भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा और उसके बेटे अविनाश आनंद की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर मंगलवार को एसीजेएम रवि नारायण की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से संबंधित प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट (पीआर) तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित की. 

 

अदालत में आरोपी पक्ष की ओर से राहत की मांग की गई, जबकि मामले की केस डायरी और अन्य दस्तावेजों पर बहस हुई. बता दें कि 14 मई को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की संयुक्त टीम ने डेली मार्केट स्थित एक होटल में छापेमारी कर तीन मृत मॉनिटर लिजार्ड बरामद की थी. मामले में राजीव रंजन मिश्रा, उसके पुत्र अविनाश आनंद और अरुण राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. राजीव रंजन मिश्रा ने 18 मई को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है.

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