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सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ कार्रवाई निरस्त करने वाली याचिका HC से खारिज

रांची के एमपी- एमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में विधायक भूषण बाड़ा एवं अन्य 4 के खिलाफ दर्ज शिकायतवाद केस में सुनवाई जारी रहेगी. झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी/ एमएलए कोर्ट में इससे संबंधित चल रहे कार्यवाही को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका को खारिज कर दी.
 

Ranchi : रांची के एमपी- एमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में विधायक भूषण बाड़ा एवं अन्य 4 के खिलाफ दर्ज शिकायतवाद में सुनवाई जारी रहेगी. झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी/ एमएलए कोर्ट में इससे संबंधित चल रहे कार्रवाई को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका को खारिज कर दी. 

 

झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी जशीनता मिंज,  समीर मिंज, एमा बाड़ा, जोशीमा खाखा और सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई निरस्त करने का आग्रह किया था.

 

प्रार्थियों का तर्क था कि इसी से संबंधित महिला थाना सिमडेगा में दर्ज एक अन्य केस 19/2019 को अदालत द्वारा निरस्त कर किया जा चुका है. ऐसे में इसी से जुड़े शिकायतवाद केस के आधार पर एमपी एमएलए में चल रही कार्रवाई को निरस्त किया जाए. जिस पर हाईकोर्ट ने कोई मेरिट नहीं है कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दिया. 

 

दरअसल, यह मामला महिला के साथ दुर्व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने से संबंधित है. विधायक भूषण बाड़ा एवं अन्य के खिलाफ शिकायतवाद (कंप्लेन केस) 68/ 2018  SDJM सिमडेगा के पास दायर किया था. शिकायतकर्ता रश्मि संचिता एक्का ने वर्ष 2018 में विधायक भूषण बाड़ा एवं अन्य चार पर सिमडेगा कोर्ट में शिकायतवाद दायर किया था.

 

इसमें विधायक भूषण बाड़ा पर रश्मि से दुर्व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था. भूषण बाड़ा के विधायक बनने के बाद यह मुकदमा रांची के एमपी- एमएलए के विशेष कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है. जहां इस मामले की सुनवाई चल रही है.

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