Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति से जुड़े प्रदुमन कुमार साहू एवं अन्य की अवमानना मामले में राज्य के अधिकारियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही समाप्त कर दी. अदालत ने कहा कि 17 अक्टूबर 2023 के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं के दावों पर दोबारा विचार किया गया है.
पुनर्विचार के बाद संबंधित श्रेणियों में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से कम अंक होने के कारण उनकी नियुक्ति का दावा खारिज किया गया. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई.
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट के 17 अक्टूबर 2023 के आदेश के आलोक में सभी याचिकाकर्ताओं के मामलों पर पुनर्विचार किया गया. जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ताओं के अंक संबंधित श्रेणियों में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों से कम हैं. इसलिए सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया है.
अदालत ने राज्य के इस पक्ष को देखते हुए कहा कि अब मामले में आगे अवमानना की कार्यवाही चलाने की आवश्यकता नहीं है. इसके साथ ही प्रतिवादी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को ड्रॉप करते हुए केस को निष्पादित कर दिया.
हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए कहा कि वे अपने खिलाफ पारित पुनर्विचार आदेशों को कानून के तहत उपलब्ध उचित माध्यम से चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं.
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