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Court News : हाईकोर्ट ने किसी विशेष व्यक्ति नहीं, योग्य पदाधिकारी की नियुक्ति पर दिया जोर

Ranchi : रांची के दिनांक 18 मई 2026 को प्रकाशित खबर “RMC में डेपुटेशन पर आए EE की जगह ATP नक्शा पास करें: हाईकोर्ट” के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि खबर के शीर्षक एवं प्रस्तुतीकरण से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की जो व्याख्या सामने आई, वह न्यायालय के वास्तविक आदेश की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं थी.

 

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया में सक्षम एवं योग्य तकनीकी पदाधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी विशेष व्यक्ति को पदस्थापित करने के बजाय योग्य एवं निर्धारित अर्हता रखने वाले पदाधिकारी द्वारा कार्य कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

 

साथ ही, अदालत ने राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम को नियमावली को सुव्यवस्थित करने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय प्रदान किया है. मामले की अगली सुनवाई 29 जून 2026 को निर्धारित है. लगातार मीडिया इस त्रुटी पर खेद प्रकट करता है.

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