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Court News : JSSC माध्यमिक आचार्य पुनर्परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई

रांची। झारखंड हाईकोर्ट  में माध्यमिक आचार्य पुनर्परीक्षा से संबंधित अर्पणा कुमारी एवं अन्य की याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के  न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने  प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त की निर्धारित की ।
 
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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट  में माध्यमिक आचार्य पुनर्परीक्षा से संबंधित अर्पणा कुमारी एवं अन्य की याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के  न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त निर्धारित की.

 

मामले में प्रार्थियों ने अपना जवाब दाखिल किया. उनकी ओर से बताया गया है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ली गई उक्त परीक्षा में कथित हैकिंग की घटना से कोई संबंध नहीं है.

 

इसके बावजूद आयोग ने बिना किसी प्रारंभिक अथवा स्वतंत्र जांच कराए सीधे पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेते हुए सूचना जारी कर दी. कहा गया कि अभ्यर्थियों की इसमें कोई गलती नहीं है, यदि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान हैकिंग की कोई घटना सामने आई है तो वह परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी अथवा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की प्रणाली से जुड़ा मामला है.  

 

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी पुनर्परीक्षा संबंधी सूचना में 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा का उल्लेख किया गया है. जबकि आयोग ने न्यायालय में दायर अपने प्रति शपथपत्र में 2,837 अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा के लिए बुलाए जाने की बात कही है.

 

 


    
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